नोएडा, 3 जनवरी 2024: उत्तर प्रदेश में नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने पर सख्त कानून लागू कर दिया गया है। इस कानून के तहत अब कोई भी अभिभावक अपने नाबालिग बच्चे को वाहन नहीं दे सकेगा। अगर कोई अभिभावक ऐसा करता है, तो उसे तीन साल की सजा और 25 हजार रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है।
यह कानून 1 फरवरी 2024 से लागू हो जाएगा। इस कानून में नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने पर रोक लगाने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं।
नए कानून में शामिल प्रावधान
- इस कानून के तहत 18 साल से कम उम्र के बच्चों को दोपहिया या चार पहिया वाहन चलाने की अनुमति नहीं होगी।
- अगर कोई अभिभावक अपने नाबालिग बच्चे को वाहन चलाने के लिए देता है, तो उसे तीन साल की सजा और 25 हजार रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है।
- साथ ही, नाबालिग बच्चे को भी एक साल की सजा और 10 हजार रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है।
पुराने कानून से तुलना
पुराने कानून के तहत नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने पर सिर्फ जुर्माना भरना पड़ता था। लेकिन नए कानून में नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने पर सजा का भी प्रावधान किया गया है।
नए कानून के प्रभाव
इस कानून के लागू होने से नाबालिग बच्चों के वाहन चलाने पर रोक लग जाएगी। इससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
नाबालिगों को वाहन चलाने से रोकने के लिए अभिभावकों को जागरूक होना चाहिए। उन्हें अपने बच्चों को वाहन चलाने से मना करना चाहिए।