जैकी श्रॉफ ने अनधिकृत उपयोग के खिलाफ खोला मोर्चा
नई दिल्ली: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता जैकी श्रॉफ ने उन कंपनियों पर मुकदमा दायर कर दिया है जो उनके नाम, आवाज और शब्दों का इस्तेमाल बिना उनकी सहमति के कर रही हैं। उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर तत्काल रोक लगाने की मांग की है।
श्रॉफ को पता चला कि कुछ कंपनियों ने उनके नाम का इस्तेमाल करते हुए फर्जी YouTube चैनल बनाए हैं और इन चैनलों पर उनके नाम और तस्वीरों का इस्तेमाल करते हुए विभिन्न उत्पादों का प्रचार किया जा रहा है। इससे उनके प्रशंसकों के बीच गलतफहमी पैदा हो सकती है और उन्हें धोखा भी दिया जा सकता है।
इस मुकदमे में श्रॉफ ने भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957 और ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 का हवाला दिया है। उनका कहना है कि उनके नाम, आवाज, हस्ताक्षर और छवि का अनधिकृत इस्तेमाल उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकता है और यह गैरकानूनी भी है।
नई दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस संजीव नरुला ने इस मामले पर सुनवाई शुरू कर दी है। अदालत यह तय करेगी कि क्या श्रॉफ के दावे सही हैं और क्या इन कंपनियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए।
यह मामला सभी डिजिटल सामग्री निर्माताओं और ऑनलाइन प्रकाशकों के लिए एक महत्वपूर्ण सबक है। उन्हें किसी भी व्यक्ति की सहमति के बिना उनके नाम, आवाज, छवि या किसी भी अन्य पहचान का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मशहूर हस्तियों जैसे जैकी श्रॉफ को भी अपनी ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रखनी होगी और अनधिकृत इस्तेमाल से बचने के लिए उचित कदम उठाने होंगे।